Fatehpur Live : कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए फतेहपुर जिला प्रशासन द्वारा 12 जुलाई तक जिले में कुछ शर्तों के तहत लॉक डाउन लागू, देखें विस्तृत दिशा निर्देश।
कार्यालय आदेश
वर्तमान समय में नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण को भारत में महामारी घोषित किया गया है। राज्य सरकार के महामारी अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या-3सन् 1897) का धारा-2 व इसके अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनभाग-5की अधिसूचना संख्या 548/पाँच-5-2020 दिनांक 14.03.2020 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा राज्य सरकार के पत्रॉक संख्या 1686/2020/एक्स-3 ग्रह ( गोपन अनुभाग-3) दिनॉक 30 जून 2020 जिसम यह व्यवस्था दी गयी है कि कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर ऐसे स्थान जहाँ कोविड-19 के संकमण के केस निकलने की संभावना हो उन्हें बफर जोन के रूप में चिंहित किया जाये यफर जोन के अन्दर जिला प्रशासन द्वारा यथावश्यक प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं।
जनपद फतेहपुर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत आज दिनॉक 08.07.2020 को बैठक में उपस्थित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 07.07.2020 को जनपद में कुल 26 कोरोना पाजटिव पाये गये, जो आज तक जनपद में पाये गये कोरोना पाजटिव की सर्वाधिक संख्या है, जो कम्युनिटी ट्रान्समिशन की ओर जाने का संकेत दे रहा है इसलिए कोरोना की संक्रमण की चैन को ब्रेक किये जाने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित किया जाना उचित होगा कि सार्वजनिक स्थलों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कुछ समय के लिए बन्द कर दिया जाये एवं उनका प्रोटोकाल के अनुसार सम्पूर्ण सेनेटाइजेशन कराया जाये। साथ ही आमजनता के अकारण आवागमन को प्रतिबन्धित किया जाये।
बैठक में उपस्थित व्यापार मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों द्वारा भी आम आदमी को कोरोना के संकमण से बचाव हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये सुझाव का समर्थन किया गया है। यह भी कहा गया है कि कुछ शर्तो के साथ आवश्यक वस्तुओं यथा खाद्य एवं मेडिकल आदि के प्रतिष्ठानों को खोला जाये एवं अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान कुछ समय के लिए बन्द कर दिया जाये एवं कोरोना से सम्बन्धित प्रोटोकाल का आम लोगों के बीच कडाई से अनुपालन कराया जाये। बैठक में सर्वसम्मति से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अनलाक-2 के गाइड लाइनों के दृष्टिगत कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु स्थानीय स्तर पर निम्न लिखित प्रोटोकाल लागू किये जाते हैं:
1:-राज्य सरकार के समस्त सरकारी कार्यालय 12.07.2020 की सायंकाल तक बन्द रहेंगें। सरकारी कर्मचारी सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोडेगें मोबाइल फोन स्विच आफ नहीं करेगें एवं मोबाइल पर उपलब्ध रहेंगे अपरिहार्य स्थिति में बुलाये जाने पर उपलब्ध रहेगें।
2:-केन्द्रीय कार्यालय एवं बैंक पूर्ववत् खुले रहेंगे सम्बन्धित अधिकारी परिसर सोशल डिस्टैसिंग, सैनिटाइजेशन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगें।
3:-आद्योगिक क्षेत्रों के इन्डस्ट्रीज पूर्व की भांति सशर्त चलते रहेगें।
4:-ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मनरेगा व अन्य निर्माण कार्य (कन्टेनमेन्ट जोन को छोडकर) पूर्वतः सशर्त जारी रहेगें।
5:-सरकारी कार्यालय बन्द होने के दौरान कार्यालयों के फर्श/ दरवाजे/मेज/कुर्सी आदि को ब्लीचिंग पाउडर से पूर्ण रूप से सेनेटाइज कराया जाए।
6:-केन्द्रीय कार्यालय एवं बैंक द्वितीय शनिवार व रविवार को बन्द होने से पूर्व शुकवार (10.07. 2020)को सायंकाल कार्यालय को पूर्ण रूप से सेनेटाइज करायेगें कार्यालय के सेनेटाइजेशन के उपरांत ही कार्यालय बन्द होगा।
7:-आवश्यक वस्तु यथा किराना एवं मिठाई की दुकाने उक्त अवधि में प्रतिदिन दोपहर 12.00 बजे से 15.00 बजे तक ही खुलेगें।
8:-बेसिक एवं माध्यमिक के स्कूल के अध्यापक भी इस दौरान विद्यालय में उपस्थिति दर्ज नहीं करायेगें।
9:-मेडिकल स्टोर पूर्व की भांति 24 घंटे खोले जा सकते हैं।
10:-सरकारी अस्पतालों में आकस्मिक चिकित्सा पूर्ववत् संचालित रहेगी।
11-निजी अस्पतालों में पूर्व निर्धारित निदेशों का पालन करते हुए निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी।
12-मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वर्तमान में डोर-टू-डोर चलाये जा रहे स्क्रीनिंग कार्य का अनुश्रवण करते रहेंगे जनमानस से यह अपील की जाती है कि उक्त स्क्रीनिंग अभियान में पूर्ण सहयोग करें। सैम्पलिंग/कोरोना जाँच हेतु संकोच या कोताही न करें। कोरोना की जाँच आपकी जीवन की सुरक्षा हेतु आवश्यक है।
13:-मुख्य चिकित्साधिकारी को यह भी निर्देश दिए गये कि स्कीनिंग कार्यवाही के दौरान कोरोना जांच हेतु जो भी पाजिटिव केस आते हैं उन्हे डेडिकेटेड एम्बुलेन्स से ही एल 1 हास्यिटल ले जाया जाए। किसी भी दशा में पाजिटिव केस को स्वतन्त्र न छोड़ा जाए उन्हे जल्द से जल्द निर्धारित कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए।
14:-आम जनता को सलाह दी जाती है कि अति आवश्यक होने पर ही अपने घरों से बाहर निकले एवं घर से बाहर निकलते समय मुँह को फेस मास्क अथवा अंगौछा से ढककर रखे।
15:-आवश्यक वस्तुओं के प्रतिष्ठान जिन्हे उक्त अवधि में खोलने की छूट दी गयी है उनके दुकानदारों को निर्देशित किया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग/सामाजिक दूरी का पालन करायेंगें एवं हैण्डवाश की व्यवस्था करायेंगें, बिना मास्क लगाये हुए ग्राहको सामान विक्रय नही करेंगें तथा ग्राहको का विवरण भी मो नं सहित एक रजिस्टर में नोट करेंगें।
16:-बिना मास्क लगाये पाये जाने पर 500/रु तक जुर्माना किया जा सकता है।
17:-फुटपाथ पर सब्जी की मण्डी नही लगेगी, थोक मण्डी पूर्व की भांति प्रातः 5 बजे से 8 बजे तक लगेगी। सब्जी, दूध की होम डिलिवरी की जा सकेगी।
18:-निजी चिकित्सालय एवं पैथोलॉजी भी निर्धारित प्रोटोकाल का पालन करेंगें उल्लंघन किये जाने की दशा में संचालक के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
19:-सरकारी कर्मचारियों सहित उनके परिवार के अन्य लोग जो दूसरे जनपदों से आते जाते हैं वे इस अवधि में जनपद से बाहर यथा संभव यात्रा न करें।
20:-समस्त जनपदवासियों को सलाह दी जाती है कि अनावश्यक रूप से दूसरे जनपदों की यात्रा न करें एवं परिवार के जो भी व्यक्ति अथवा सगे सम्बन्धी हॉट-स्पाट एरिया से आ रहें हैं उनकी सूचना कन्ट्रोल रूम को देगें। कन्ट्रोल रूम का मोबाइल नम्बर 05180223012 एवं मोबाइल नं0 -9454417883, 9454417876, 9454417863 है जिस पर कोई भी व्यक्ति शिकायत अथवा सूचना दर्ज करा सकता है।
21:-यदि किसी व्यक्ति को बुखार, खांसी, सर्दी जुकाम के लक्षण प्रदर्शित होते हैं तो स्वयं से मेडिकल स्टोर से दवा लेकर न खायें, नजदीक के चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र जाकर डाक्टर को दिखायें एवं उनके परामर्श के अनुसार ही दवा खायें।
22:-मोटर साइकिल पर एक व्यक्ति से अधिक अनुमन्य नहीं हैं, उल्लंघन की दशा में जुर्माना लगाया जायेगा, वाहन सीज करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।
23:-उपरोक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 सरकार द्वारा अनलाक-2 के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्याः 1686/2020/सीएक्स-3 गृह (गोपन) अनुभाग-3 दिनांक 30 जून, 2020 के सभी आवश्यक दिशानिर्देश यथावत लागू रहेंगें। उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन की दशा में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आज दिनॉक 08.07.2020 के मध्य रात्रि से लागू होगा।
(संजीव सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट
फतेहपुर
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